4.4 C
Munich
Monday, April 29, 2024

Lockdown-5: अनलॉक-1,: बंगाल में आज से मिलेंगी कई छूट

Must read

कोलकाता न्यूज़ : बंगाल में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सोमवार, 1 जून से कई प्रकार की गतिविधियों की छूट होगी। राज्य सरकार द्वारा 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के साथ जारी नई गाइडलाइन (दिशानिर्देश) में कई प्रकार की छूट की घोषणा की गई है। इसके अनुसार, कंटेनमेंट जोन यानी कैटेगरी ए इलाकों में लॉकडाउन पूरी तरह जारी रहेगा। वहीं, क्लीन एरिया यानी कैटेगरी सी और बफर एरिया यानी कैटेगरी बी में सभी गतिविधियों की इजाजत होगी। इसके तहत चाय बागानों व जूट मिलो में 1 जून से 100 फीसदी कामगारों के साथ काम कर सकते हैं। वहीं, सूक्ष्म, लघु, मझोले (एमएसएमई) और खनन उद्योग समेत बड़े उद्योगों को भी 100 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत होगी। हालांकि यह निजी कंपनियों के प्रबंधन पर छोड़ा गया है। निर्माण गतिविधियां भी 100 फीसदी मजदूरों के साथ सोमवार से की जा सकती हैं।

सोमवार से राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दी है। हालांकि, एक वक्त में 10 से अधिक लोगों को परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी।परिसर में लोगों की भीड़ या उनके इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि राज्य सरकार की मंजूरी के बावजूद राज्य के ज्यादातर प्रमुख मंदिरों दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, तारापीठ मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। इन मंदिरों के प्रबंधन ने रविवार को साफ कहा कि फिलहाल वह इसे खोलने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा सोमवार से अंतर जिला सरकारी व निजी बसों की आवाजाही भी हो सकेगी।

राज्य सरकार ने बस में बैठने की क्षमता के बराबर यात्रियों के साथ इसे चलाने की अनुमति दी है। हालांकि किसी भी यात्री को बस में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान फेस मास्क और ग्लब्स पहनना होगा। इसके अतिरिक्त सोमवार से राज्य में टीवी और सिनेमा प्रोडक्शन से जुड़ी इनडोर व आउटडोर गतिविधियों, वेब पोर्टल व इससे जुड़े अन्य कार्य भी शुरू होंगे। वहीं, 8 जून से सरकारी कार्यालयों में 70 फीसद कर्मचारियों के साथ रोटेशन के आधार पर काम होगा।निजी कार्यालयों व संस्थानों में भी 8 जून से प्रबंधन की इच्छानुसार कर्मचारियों की तादाद निर्धारित हो सकती है। हालांकि, घर से काम करने को बढ़ावा देना होगा। होटल, रेस्तरां व शॉपिंग मॉल 8 जून से खोलने की इजाजत होगी।

राज्य सरकार के नए दिशा- निर्देश में साफ कहा गया है कि उपरोक्त सभी गतिविधियों में शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन कठोरतापूर्वक करना होगा। प्रबंधन समिति, ट्रस्टी बोर्ड, गवर्निंग बॉडी या निजी संस्थानों, संगठनों या प्रतिष्ठानों के मालिक नियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। शारीरिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी नियमों, मास्क को पहनने संबंधी नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी।

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article