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फोर्ट कोच्चि पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में आरोपियों के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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फोर्ट कोच्चि पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में आरोपियों के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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