अहमदाबाद में एक विदेशी मुद्रा कारोबारी के परिसरों से मिली करोड़ों की बेनामी संपति

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Ahmedabad Samachar , Divya Sardar

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने अहमदाबाद में एक विदेशी मुद्रा कारोबारी के परिसरों की तलाशी ली. अवैध विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार से जुड़े इस मामले में ईडी ने 3.10 करोड़ रुपये की नकदी और अन्य संपत्ति जब्त की है. ईडी ने बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत टीपी ग्लोबल एफएक्स से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली गई.

बयान के मुताबिक, इस दौरान 1.36 करोड़ रुपये नकद, 71 लाख रुपये का सोना, 89 लाख रुपये की दो लक्जरी कारें और एक बैंक खाते में 14.72 लाख रुपये जब्त किए गए. वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि फर्म से जुड़े स्थानों पर तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जबकि उसे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अनुमति नहीं मिली थी.

ईडी ने धोखाधड़ी के एक मामले में हिंदुस्तान इंफ्राकॉन इंडिया से संबंधित 71.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. इनमें गैर-कृषि भूमि और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जो कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरु में स्थित थीं. ईडी ने अनंतिम रूप से 71.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई है.

इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सुरेश जगुभाई पटेल और अन्य के मामले में 3.89 करोड़ की 23 अचल संपत्तियां कुर्क की गईं. यह सुरेश पटेल की पत्नी प्रीतिबेन सुरेश पटेल की हैं. यह संपत्तियां हत्या, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार आदि जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से अर्जित की गई हैं. ईडी ने दमन पुलिस, गुजरात पुलिस और मुंबई पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार, अवैध हथियार रखने, हत्या, जबरन वसूली आदि के विभिन्न अपराधों के तहत सुरेश पटेल उर्फ सुक्खा और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की.

इससे पहले, ईडी ने 19 जून को सुरेश और उसके सहयोगियों के आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप रुपये की नकदी जब्त की गई थी. इस मामले में अब तक जब्त की गई चल-अचल संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 6.73 करोड़ रुपए है.

ईडी ने टीपी ग्लोबल एफएक्स द्वारा अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया है. तलाशी में 1.36 करोड़ रुपये की नकदी, 1.2 किलोग्राम सोना (लगभग 71 लाख रुपये), दो लक्जरी वाहन हुंडई अलकज़ार और मर्सिडीज जीएलएस 350 डी (लगभग 89 लाख रुपये) और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए.

इसके अलावा, बैंक खाते में 14.72 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए. ईडी ने मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, टीपी ग्लोबल एफएक्स न तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही इसके पास विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आरबीआई से कोई प्राधिकरण है. आरबीआई ने 7 सितंबर 2022 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से टीपी ग्लोबल एफएक्स के नाम सहित एक अलर्ट सूची भी जारी की है, जिसे अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आम जनता को सावधान करने के लिए प्रकाशित किया गया था.

ईडी की जांच से पता चला कि प्रसेनजीत दास, शैलेश कुमार पांडे, तुषार पटेल और अन्य व्यक्तियों ने विभिन्न डमी कंपनियों/फर्मों/संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश की आड़ में जनता को धोखा दिया. बाद में इन निधियों का उपयोग आरोपी व्यक्तियों के व्यक्तिगत लाभ/लाभ के लिए चल/अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया.

इससे पहले, ईडी ने शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजीत दास को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, तलाशी अभियान के दौरान पीएमएलए की धारा 17 (1ए) के तहत बैंक खातों में पड़े 121.02 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे. साथ ही 118.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी. फ्लैट, होटल और रिसॉर्ट्स, वाहन कुर्क कर लिए गए हैं और शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजीत दास के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है और मुकदमा प्रगति पर है.

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