चंडीगढ़
कोरोना वायरस संकट के बीच हरियाणा सरकार ने केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से कुछ छूट देने का फैसला किया है। गुरुवार को हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने कहा कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट प्रभावी दी जाएगी। सलिए सभी उपायुक्तों को मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी, निर्माण कार्य, ढाबों और सामन्य सेवा केंद्रों को खोलने इत्यादि को खोलने की योजना तैयार करनी चाहिए। इन गतिविधियों के अलावा, फॉरेस्ट वाटरिंग, सिंचाई और खनन कार्य भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेन्मेंट जोन) में लॉकडाउन प्रोटोकॉल के अनुसार इन सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीक से करने की योजना तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं ईंट भट्टों को खोला जाए, जिन्हें एनजीटी ने अनुमति दी है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक उपायुक्त और सिविल सर्जन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि 20 अप्रैल से जनरल ओपीडी फिर से शुरू होंगी, इसलिए संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओपीडी में आने वालों की एक व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ओपीडी को अस्पताल परिसर के बाहर बनाया जाना चाहिए और ओपीडी के बाहर मार्किंग की जाए ताकि ओपीडी के बाहर अधिक भीड़ न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्योग विभाग सभी उद्योगपतियों और प्रतिष्ठानों को तत्काल रुप से निर्देश जारी करें कि वह गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) अनुसार चैकलिस्ट का अनुपालन करें। इसके अलावा, ई-पास जारी करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पास केवल कार्य स्थान पर जाने और घर वापस जाने के लिए ही जारी किया जाना चाहिए।
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लॉकडाउन फेज-2: हरियाणा में 20 अप्रैल से शुरू होगी अस्पतालों में ओपीडी और खुलेंगे ढाबे
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