नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के शीर्ष अदालत का जिक्र कर ‘चौकीदार चोर है’ बयान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या बेंच ने चौकीदार चोर शब्द का प्रयोग किया था? सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर रिव्यू याचिका और मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल के खिलाफ जारी मानहानि याचिका की सुनवाई 30 अप्रैल को करेगा।
लेखी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने यह कहने के बावजूद कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़े बिना पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत बयान दिया है, माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है कहने के लिए खेद है।
सिंघवी ने कहा कि राहुल विनम्र और ईमानदार हैं। उन्होंने अपनी गलती के लिए खेद जताया है और कोर्ट से मामले को बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पर उनके मुवक्किल पॉलिटिकल स्लोगन चौकीदार चोर है पर कायम हैं। बता दें कि पहले कोर्ट ने राहुल से स्पष्टीकरण मांगा था अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।