नई दिल्ली समाचार : कोरोना संकट के चलते दिल्ली-NCR की सीमाएं सील हैं जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को हो रही इस परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिस पर आदेश सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कॉमन पास पर सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, ताकि एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके।
कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर कॉमन पास पर नीति बनाई जाए और इसे लागू किया जाए। वहीं हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने सीमा पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं, इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर भी वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो।