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Monday, May 20, 2024

झारखंड: SC के आदेश के बाद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने किया सरेंडर

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रांची

झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर कर दिया है। दंगा करने और हिंसा भड़काने के मामले में जमानत रद्द किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। योगेंद्र साव बड़कागांव 2016 गोलीकांड का आरोपी है। जमानत की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को साव की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पूर्व मंत्री ने शीर्ष अदालत के सामने अर्जी देकर मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पक्ष में प्रचार की अनुमति मांगी थी। वहीं न्यायालय ने साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी के खिलाफ चल रहे 18 मामलों को झारखंड के हजारीबाग जिले से रांची स्थानांतरित कर दिया था। झारखंड में 2013 में बनी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली संप्रग सरकार में साव मंत्री बने थे। वह दंगा करने और हिंसा भड़काने के एक दर्जन से अधिक मामलों में आरोपी हैं।

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