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Thursday, March 28, 2024

पाक : पूर्व पीएम नवाज शरीफ को SC से बड़ा झटका

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इस्लामाबाद

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस आशिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली तीन सदस्यों की बेंच ने सुनवाई करते हुए इलाज के लिए विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाने प्रारंभिक याचिका को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि नवाज शरीफ को मेडिकल आधार पर अपेक्स कोर्ट ने 26 मार्च को 6 हफ्ते के लिए जमानत दी थी। इसके बाद 25 अप्रैल को नवाज शरीफ ने पुनर्विचार याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट से स्थाई जमानत के लिए गुहार लगाई। नवाज शरीफ की जमानत की अवधि 7 मई को खत्म हो रही है।

नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की सजा हुई है। शरीफ लखपत जेल में बंद थे। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की जमानत दी गई थी। चीफ जस्टिस खोसा ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि हमलोग भविष्य के विषय में कोई बात नहीं करेंगे। डॉक्टर नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में बेहतर बता सकते हैं। आप अपनी जमानत अवधि को बढ़ाने के लिए निवेदन कर सकते हैं जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। हम बाद में देखेंगे की अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हरिश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत याचिका को रद्द करना कोई दुर्लभ चीज है? जज ने कहा कि हर समय कोर्ट का उपहास किया जाता है और राजनीतिक एंगल दिया जाता है।

खव्जा हरिश ने कोर्ट से कहा कि उनका मुवक्किल (नवाज शरीफ) किड़नी संबंधित बिमारी से पीड़ित हैं और डिप्रेसन में भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों की निगरानी में हर दिन उनका इलाज चल रहा है। मालूम हो कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 के फैसले के तहत भ्रष्टाचार को लेकर दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ को जेल की सजा हुई थी। कोर्ट ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता ने 24 दिसंबर को सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया था और सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।

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