दिल्ली:
सस्पेंड ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर (Puja Khedkar) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पूजा की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर तक टल गई है. अब एक हफ्ते और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. उनको पिछली बार गिरफ्तारी से मिली राहत आज खत्म हो रही है. पूजा ने 15 दिन की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दी है. पूजा के मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दरअसल पूजा को गिरफ्तारी से मिली राहत आज खत्म हो रही है, अब उनको 7 दिन तक और गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा.
ये भी पढ़ें-“फर्जी निकला सर्टिफिकेट…”, दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर मामले में हाई कोर्ट में दाखिल की स्टेट्स रिपोर्ट
पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से आंशिक राहत
दरअसल पूजा खेडकर ने दस्तावेज़ जमा करने के लिए अदालत से समय मांगा था. कोर्ट ने उनकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया. अदालत ने पूजा को 7 दिन गिरफ्तारी से राहत दे दी है. इस बीच उनके वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूजा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, इसलिए उन पर पर आरोप लगे. पूरी मीडिया का ध्यान पूजा खेडकर पर है. ऐसे में वह काफी दबाव में हैं. वह कहीं नहीं गई हैं और पुणे में ही हैं.
पूजा खेडकर पर क्या है आरोप?
पूजा खेडकर 2023 बैच की ट्रेनी IAS ऑफिसर थीं. उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में 841वीं रैंक हासिल की थी. जून 2024 से मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी.
- पूजा पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के लिए UPSC को अपने बारे में गलत जानकारियां दीं.
- उन्होंने UPSC की नौकरी के लिए ओबीसी उम्मीदवारों और विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती मानदंडों का लाभ उठाया था.
- फिर पता चला कि उनके पिता (जो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व अधिकारी थे) के पास 40 करोड़ रुपये की संपत्ति थी.
- वह गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं थी.