15.3 C
Munich
Friday, July 18, 2025

गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार

Must read




नई दिल्ली:

गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट को जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उन्हें जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की अपील पर सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है. 

दरअसल, गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संजीव भट्ट को जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं और इसलिए उनकी जमानत की प्रार्थना खारिज की जाती है. 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वजह से अपील की सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपील की सुनवाई में तेजी लाने के लिए भी कहा.




Source link

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article