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Saturday, December 21, 2024

राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? CBI जांच वाली याचिका पर सुनवाई टली

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हाइलाइट्स

राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई टली अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले में 24 अक्टूबर को सुनवाई करेगा

लखनऊ. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 24 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई. डिप्टी-सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने राहुल गांधी  की नागरिक संबंधी लिखित जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से प्राप्त करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर तक टाल दी.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की तरफ से दाखिल जनहित याचिका को लेकर केंद्र सरकार से जानकारी देने को कहा था. जिसके बाद सोमवार को इस मामले में फिर सुनवाई हुई. जिस पर DSGI एसबी पांडे ने बेंच को बताया कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से मौखिक निर्देश मिले हैं कि उन्हें जनहित याचिका याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का अनुरोध किया गया. DSGI एसबी पांडे ने लिखित आदेश के लिए कोर्ट से वक्त मांगा, जिसके बाद अगली तारीक्ष दे दी गई.

ये है मामला
दरअसल, एस विग्नेश शिशिर की यह याचिका जुलाई में खारिज कर दी गई थी. उसक वक्त कोर्ट ने कहा था कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है. लेकिन याची ने एक बार फिर PIL दाखिल कर कहा कि उसने सक्षम अधिकारी से दो बार शिकायत की लेकिन जवाब नहीं मिला. याची का दावा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और वे भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते.

FIRST PUBLISHED : September 30, 2024, 15:31 IST



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