अथर्व ने अपने परिवार की मदद से हाई कोर्ट की अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के जरिए अपनी जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की. जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है. जिसमें आपकारी विभाग द्वारा सबमिट की गई दलीलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब आगे इस शराब के ठेके का नवीनीकरण नहीं होगा.
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5 साल के मासूम के जिद से कानपुर का ठेका 'गायब', हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

