मुकेश पाण्डेय/मिर्जापुर : शासन की ओर से बीज खरीद के नियमों में बदलाव किया है. वित्तीय वर्ष 2024 खरीफ की खेती में शासन ने बीज खरीद के लिए नई व्यवस्था लागू की है. किसानों को बीज खरीद के बाद सब्सिडी के पैसे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सरकारी गोदाम से खरीद के बाद पीओएस मशीन से किसान सब्सिडी का अंश काटकर पैसा जमा कर सकेंगे. पहले किसान पूरा पैसा जमा करते थे, जिसके बाद उनके खाते में सब्सिडी का पैसा आता है. नियमों में बदलाव के बाद किसान नई व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं.
मिर्जापुर जिले में खरीफ के सत्र में 865 क्विंटल बीज खपत का लक्ष्य रखा गया है. लक्ष्य के सापेक्ष पूरा बीज आ गया है. किसान हलिया, राजगढ़, पटेहरा, सिटी, जमालपुर, लालगंज, चील्ह, पहाड़ी, कछवां, बरेवा आदि राजकीय गोदाम से बीज प्राप्त कर सकते हैं. राजकीय गोदाम पर धान की वैरायटी एमटीयू 7029, स्वर्णा 54, सियाट्स, धान बीपी 5204 उपलब्ध है. किसान खतौनी के आधार अनुसार बीज खरीद सकते हैं.
गोदाम से मिलता है बेहतर बीज
गोदाम पर बीज खरीदने के लिए पहुंचे सुधांशु पांडेय ने कहा कि 10 वर्षों से सरकारी गोदाम से बीज खरीद रहे हैं. धान और गेहूं दोनों के बीज यहां से खरीदते हैं. बीज खरीदने पर अनुदान का लाभ भी मिलता है. इससे पैदावार भी अच्छी होती है. हमने धान का बीज खरीदा है. हमें तुरंत सब्सिडी का लाभ मिला है. पहले तो इंतजार के बाद सब्सिडी खाते में आती थी, लेकिन व्यवस्था बदल गई है. अन्य किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं.
पैसा इकठ्ठा करने के बाद करते थे खरीद
जिला कृषि अधिकारी अवधेश कुमार यादव ने बताया कि इस वर्ष 41338 हेक्टेयर धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है. इस वर्ष सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. पहले किसानों को पूरा पैसा देना पड़ता था, जहां डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में भेजा जाता था. इससे उन्हें अधिक बीज खरीदने में दिक्कत होती थी. नई व्यवस्था के तहत गोदाम पर ही उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. अनुदानित दर पर किसान खरीद कर सकेंगे.
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FIRST PUBLISHED : June 7, 2024, 11:50 IST