पणजी
बच्चों की अदालत ने वास्को की एक प्राइमरी स्कूल टीचर को एक दिन की जेल की सजा सुनाई है। टीचर पर आरोप है कि उन्होंने दो नाबालिग बहनों की पिटाई की थी। बच्ची का दोष इतना था कि उसने दूसरी बच्ची की बोतल से पानी पिया था। कोर्ट ने जुर्माने के तौर पर 1.1 लाख रुपये भरने का निर्देश भी दिया है। यह जुर्माना बच्चियों के नाम पर जमा किया जाएगा।
पीड़िता के पिता ने मुरगांव पुलिस स्टेशन में 28 मार्च 2014 को शिकायत दर्ज कराई थी कि टीचर ने उनकी दोनों बेटियों को रूलर से पीटा था। बच्चों की अदालत की अध्यक्ष वंदना तेंदुलकर ने कहा कि अभियोजन ने ठोस सबूतों के आधार पर सफलता से टीचर के खिलाफ चार्ज साबित किए हैं। आईपीसी की धारा 324 के तहत टीचर को 10,000 रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है।