6.8 C
Munich
Thursday, November 28, 2024

“संजय सिंह के खिलाफ केस सही, वह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी”, कोर्ट ने AAP सांसद के बारे में और क्या-क्या कहा?

Must read


Image Source : PTI
संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, शुक्रवार को कोर्ट की जमानत खारिज करते हुए दिए गए बयानों की भी जानकारी सामने आ गई है। कोर्ट ने कई ऐसी बातें कही हैं जिससे संजय सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।

संजय सिंह के खिलाफ मामला वास्तविक

संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मानना ​​है कि संजय सिंह के खिलाफ मामला वास्तविक है। पेश किए गए साक्ष्य और सामग्री मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में संजय सिंह की संलिप्तता को दर्शाते हैं। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अनुसार, संजय सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अपराध शामिल दिखाई देते हैं। 

सबूतों के अनुसार संजय अपराध के दोषी

कोर्ट ने कहा कि दिए गए साक्ष्य और सामग्री भी इस अदालत को यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है कि सजय सिंह पीएमएलए की धारा 45 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में उक्त अपराध के दोषी हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि निर्धारित शर्तें वर्तमान मामले में संजय सिंह को जमानत देने के लिए संतोषजनक नहीं हैं।

संजय सिंह को रिश्वत दी गई थी

शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि गवाहों और अप्रूवर्स प्रथम दृष्टया ये बताते हैं कि संजय सिंह को रिश्वत दी गई थी। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि बयानों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि उपरोक्त रकम संजय सिंह को शराब व्यवसाय में हितधारकों को दिए गए लाभ के बदले में रिश्वत या रिश्वत के रूप में भुगतान की गई थी। 

ये भी पढ़ें- मुश्किल में फंसे अरविंद केजरीवाल! ED ने पूछताछ के लिए जारी किया तीसरा समन

ये भी पढ़ें- पहलवान साक्षी मलिक से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, बोलीं- जो इनके साथ हुआ वो बहुत घिनौना…

Latest India News





Source link

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article