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Saturday, December 14, 2024

अगर आप भी हैं दिव्यांग, तो जान लें नए नियम, वरना नहीं मिलेगी पेंशन, सरकारी लाभ से हो जाएंगे वंचित

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आदित्य कृष्ण अमेठी: प्रदेश सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न विभागों में लोगों के लिए और लाभार्थियों के लिए चलाती है. ऐसे में दिव्यांग कल्याण विभाग की तरफ से दिव्यांगों को पेंशन मुहैया कराई जाती है. जिससे वह दिव्यंगता  के दौरान अपनी जरूरत को पूरी कर सके और उन्हें आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत कुछ नए बड़े बदलाव किए गए हैं. जिसके तहत अब दिव्यांगों को कुछ काम जरूरी  करने होंगे. अन्यथा उनकी पेंशन उनके खाते में हस्तांतरित नहीं होगी. साथ ही उन्हें अन्य योजनाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा.

बैंक से जोड़ना होगा आधार करानी होगी एनपीसीआई मैपर प्रक्रिया

जानकारी के मुताबिक अमेठी जिले के चार तहसील जिसमें मुसाफिरखाना, गौरीगंज, अमेठी और तिलोई तहसील में बड़ी संख्या में दिव्यांग  हैं.  इन दिव्यांगों को अपने बैंक खाते में आधार लिंक करना होगा.  इसके साथ ही एनपीसीआई मैपर की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही उनके खाते में पेंशन दी जाएगी.  इसके अलावा दिव्यांग कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं का भी लाभ दिव्यांग इस कार्य को करने के बाद ही उठा सकेंगे.

जिले के दिव्यांगजन प्रभारी और सशक्तिकरण अधिकारी नरेंद्र पांडे ने बताया कि दिव्यांग पेंशन समेत अन्य लाभ लेने के लिए अब नियमों में बदलाव किया गया है. शासन की ओर से सभी को यह  प्रक्रिया करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है.  जिले के जो भी दिव्यांग अब तक इस प्रक्रिया से वंचित हैं, वह अपने आधार कार्ड को नजदीकी बैंक या फिर दिव्यांग कार्यालय लाकर योजना से जोड़ लें. अन्यथा वह योजना से वंचित रह जाएंगे. उन्होंने कहा कि जिले के दिव्यांगों को सभी योजनाओं का लाभ तभी दिया जाएगा जब वे आधार कार्ड लिंक करने के साथ एनपीसीआई मैपर की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे. वरना  उनकी पेंशन उनके खाते में हस्तांतरित नहीं होगी. साथ ही उन्हें अन्य योजनाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा.

FIRST PUBLISHED : October 10, 2024, 13:24 IST



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