शाहजहांपुर: सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है. सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर आधुनिक कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इन यंत्रों पर सरकार की ओर से भारी छूट दी जा रही है. कृषि यंत्र लेने के लिए किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा.
उपनिदेशक कृषि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्टम हायरिंग योजना चलाई जा रही है. जिसमें किसानों को एक ट्रैक्टर और दो कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं. खास बात यह है कि 10 लाख की इस स्कीम पर 80% अनुदान दिया जा रहा है, जबकि 2 लाख रुपए कृषक अंश रहेगा. स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करा कर टोकन खरीदना होगा. सरकार द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है. स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान 14 जुलाई तक पंजीकरण करा कर टोकन ले सकते हैं.
80 प्रतिशत का अनुदान
डॉ. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कस्टम हायरिंग स्कीम जो कि पहले 16 लाख रुपए की स्कीम हुआ करती थी, जिसे घटाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है. इस स्कीम पर अनुदान को बढ़ाते हुए 80% अनुदान कर दिया गया है. इस स्कीम के तहत किसानों को दो कृषि यंत्र और एक ट्रैक्टर खरीदना होगा. किसान ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए अपनी सुविधा अनुसार कंपनी का चयन कर सकते हैं. जरूरी है कि कंपनी का विभाग में सम्बद्ध होना जरूरी है.
क्या है योजना की शर्त?
डॉ. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इसके अलावा सरकार द्वारा पहली बार एक नई स्कीम लाई गई है. 30 लाख रुपए की पूरी स्कीम की है. इस स्कीम में 24 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि 6 लाख रुपए कृषक अंश रहेगा. इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर सहित पांच कृषि यंत्र लेने होंगे, बाध्यता है कि ट्रैक्टर 60 हॉर्स पावर से कम का नहीं होना चाहिए. इसके अलावा इसके साथ खरीदे जाने वाले यंत्रों में 3 यंत्र पराली प्रबंधन के होना जरूरी है. दो यंत्र किसान अपनी आवश्यकतानुसार खरीद सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 5, 2024, 16:51 IST