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Tuesday, November 19, 2024

आप की अदालत: क्या EVM में की जा सकती है हेराफेरी? प्रशांत किशोर ने कही ये बात – India TV Hindi

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Image Source : INDIA TV
आप की अदालत में प्रशांत किशोर

नई दिल्ली: बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में एक प्रशांत किशोर इस बार इंडिया टीवी के प्रसिद्ध शो ‘आप की अदालत’ में आए। इस दौरान उन्होंने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा के सवालों के खुलकर जवाब दिए।

ईवीएम को लेकर प्रशांत किशोर ने कही ये बात

प्रशांत किशोर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर की किसी भी संभावना से इनकार किया। हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को प्रत्येक मतदान केंद्र से फॉर्म 19 और 20 को अपनी वेबसाइट पर डिजिटल रूप से अपलोड करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मैं उन विषयों पर कमेंट नहीं करता, जिनमें मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है। वो गॉसिप है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ईवीएम में, अगर टेक्निकल बातें हटा दें, तो ऑपरेशनली इतने बड़े स्तर पर, 10 लाख बूथ हैं देश में, इनमें वे राज्य भी हैं जिनमें गैर-बीजेपी सरकारें हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने सारे लोग, इनको आप ‘कॉन्सटैंटली मैनिप्युलेट’ कर दें और वो बात बाहर न निकले। इसकी संभावना बहुत कम है।

कांग्रेस को लेकर भी दिया बयान

उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा तो नहीं है कि  सर्वे में हम पा रहे हैं कि कांग्रेस को 40 पर्सेंट आ रहे हैं और नतीजे 20 पर्सेंट आ रहे हैं, तो उस पर सोचा जा सकता है।  लेकिन जो आम साइंटिफिक सर्वे हैं, सही या गलत छोड़ दें, कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि कांग्रेस या I.N.D.I.A. की बहुत बड़ी बढ़त है।

उन्होंने कहा कि मैं सभी सर्वे को मिलाकर बात कर रहा हूं, आप इनकी एवरेज ही ले लें, पिछले 10 वर्ष के सर्वे से बिलकुल उल्टे नतीजे कहीं नहीं आए, अगर आए हैं तो बीजेपी के खिलाफ ही गए हैं।  मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये (हेराफेरी) संभव है, अगर है भी तो मान लें एक बार हुआ तो विकल्प क्या है , आप तो उस पर भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हो। मीडिया में आकर बोलने से, बयानबाजी करने से तो होगा नहीं।

इलेक्शन कमीशन को पीके ने क्या लिखा?

प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें  इंप्रूवमेंट के लिए 2-3 चीजें जरूर करनी चाहिए। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। हर बूथ पर जो फॉर्म 19 भरा जाता है, जो ईवीएम सील होने से पहले सब लोग साइन करते हैं, उसे अपलोड करें। अभी पता नहीं किस वजह से इस फॉर्म को अपलोड नहीं किया जा रहा है। फॉर्म 20 काउंटिंग के बाद अपलोड होता है। फॉर्म 19 और 20 दोनों अपलोड कर दें तो सारा विवाद कुछ हद तक खत्म हो जाएगा।

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