नई दिल्ली/कोलकाता
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग वाली सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया है। बुधवार को सीबीआई ने राजीव कुमार के सारधा चिटफंट केस के सबूत नष्ट करने के सबूत दिए थे। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की अर्जी का विरोध किया था और बीजेपी के लिए काम का आरोप लगाया था। सीबीआई ने राजीव पर शारदा चिटफंट केस के सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर राजीव कुमार से जवाब मांगा था और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर हमें ज़रूरी लगा तो गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा देंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेकेट्री मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से इंकार कर दिया था। सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में किए खुलासे बहुत गम्भीर है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट सीलबंद कवर में है,
लिहाजा कोर्ट के लिए कोई आदेश करना सही नहीं करेगा।कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिनों के अंदर उचित एप्लीकेशन दायर करने को कहा था।कोर्ट ने राजीव कुमार को 10 दिनों के अंदर सीबीआई की अर्ज़ी पर जवाब देने को कहा था।कोर्ट ने कहा था कि हम कोई अंतिम राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनेंगे।