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Sunday, September 22, 2024

इस तरह के धान की नहीं होगी खरीद, बिक्री से पहले किसान जान लें ये नियम

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मुकेश पांडेय/मिर्जापुर : प्रदेश सरकार की ओर से धान खरीद को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है. शासन की ओर से विंध्याचल मंडल में धान की खरीद के लिए 147 क्रय केंद्र खोले जाएंगे. धान की बिक्री के लिए पंजीयन शुरू हो गया है. किसान विभाग की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं. पंजीयन के आधार पर किसानों को टोकन जारी किया जाएगा और धान की खरीद की जाएगी. धान की खरीद के लिए शासन की ओर से नियमों में थोड़ा बदलाव भी किए गए हैं.

क्रय केंद्र पर जो धान किसान बेचने के लिए ले जा रहे हैं. उनमें नमी 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. 17 प्रतिशत से अधिक नमी होने पर किसानों से धान की खरीद नहीं की जाएगी. शासन की ओर से एक नवम्बर से खरीद शुरू की जाएगी. विंध्याचल मंडल के मिर्जापुर सोनभद्र व भदोही में कुल 147 क्रय केंद्र बनाएं जाएंगे. क्रय केंद्र पर सारी मशीनें उपलब्ध रहेगी और आसानी से धान की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी. नमी वाले और क्षतिग्रस्त धान की खरीद नहीं की जाएगी.

इस धान की नहीं होगी खरीद

संभागीय खाद्य नियंत्रक आरबी प्रसाद ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि किसानों की धान में नमी 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही क्षतिग्रस्त, बदरंग, घुने हुए और अंकुरित धान पांच प्रतिशत तक ही मान्य हो सकेगा. अपरिपक्व, संकुचित एवं सिकुड़े हुए दाने तीन प्रतिशत से ज्यादा होने पर खरीद नहीं की जाएगी. अधोमानक प्रजाति के अपमिश्रित धान 10प्रतिशत से ज्यादा होने पर क्रय केंद्र पर नहीं खरीदा जाएगा.

ग्रेड ए धान की 2320 में होगी बिक्री

शासन की ओर से इस बार धान ग्रेड ए का दाम 2320 रुपये और नार्मल धान का दाम 2300 रुपये निर्धारित किया गया है. केंद्र पर उतराई, छनाई व सफाई के लिए 20 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किए गए हैं. 147 क्रय केंद्रों में खाद्य विभाग के 80, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन के 32, उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन के 15, यूपीएसएस के 16 व भारतीय खाद्य निगम के तीन क्रय केंद्र बनाए गए हैं. किसान बिक्री के लिए बैंक पासबुक, खतौनी, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर ले जाकर साइबर कैफे से पंजीयन करा सकते हैं.

Tags: Hindi news, Local18



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