अरविंद दुबे /सोनभद्र: अब ग्रामीण युवाओं के पास गांव में ही उद्योग स्थापित कर रोजगार प्राप्त करने का अवसर है. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से बेरोजगार युवक और युवतियां लोन प्राप्त कर इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. खासतौर पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पारंपरिक कारीगरों, मिशन अंत्योदय ग्राम के लाभार्थियों और प्रवासी श्रमिकों को वरीयता दी जाएगी.
इस योजना के अंतर्गत सामान्य जाति के पुरुषों को बैंक द्वारा स्वीकृत टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर 4% वार्षिक ब्याज भुगतान करना होगा. बाकी ब्याज राशि सरकार द्वारा दी जाएगी. वहीं, महिला, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही, मुद्रा लोन योजना के लाभार्थी भी इस योजना के अंतर्गत ब्याज छूट का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मुद्रा लोन में कोई सब्सिडी नहीं होती.
जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदनकर्ता को अपने शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बेरोजगारी का शपथ-पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी को जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है.
माटी कला उद्योग और टूल किट्स योजना
मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत माटी कला से जुड़े कारीगर बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं. 18 से 50 वर्ष के कारीगरों को 10 लाख तक का लोन 25% अनुदान के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट लागत का 5% उद्यमी का अंशदान होगा. इसके अलावा, टूल किट्स वितरण योजना के तहत निशुल्क विद्युत चालित चाक वितरित किए जाएंगे. इच्छुक कारीगर और उद्यमी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पिपरी रोड, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. लोकल 18 से बात करते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों और उद्यमियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : September 15, 2024, 07:50 IST