Last Updated:
Rampur News: अब्दुल्ला आजम पर आवासीय जमीन को कृषि भूमि बताकर बैनामा कराने के मामले में 3 करोड़ 71 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. उन्हें यह राशि 1.5% वार्षिक ब्याज सहित जमा करनी होगी. जिलाधिकारी की कोर्ट ने यह आद…और पढ़ें
Rampur News: स्टांप चोरी के मामले में अब्दुल्ला आजम पर लगा 3.7 करोड़ का जुर्माना
हाइलाइट्स
- अब्दुल्ला आजम पर 3.71 करोड़ का जुर्माना लगा.
- आवासीय जमीन को कृषि भूमि बताकर बैनामा कराया.
- जुर्माना 1.5% वार्षिक ब्याज सहित जमा करना होगा.
रामपुर. हाल ही में हरदोई जेल से बाहर आए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्टाम्प चोरी के मामले में फंस गए हैं. अब्दुल्ला आजम पर जिलाधिकारी की कोर्ट ने 3 करोड़ 71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.डीएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह राशि 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा किया जाए. दरअसल, अब्दुल्ला आजम ने आवासीय जमीन को कृषि भूमि दिखाकर बैनामा कराया था. जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि जमीन के बैनामे में स्टाम्प की चोरी हुई.
2022 में अब्दुल्लाह आज़म ने सदर तहसील में जमीन खरीदी थी. उन्होंने एक मड़ैय्या नादरबाग और तीन बेनज़ीर घाटमपुर की जमीन के बैनामे कराए थे. जमीन खरीदते समय अब्दुल्लाह आज़म ने कम स्टाम्प शुल्क लगाया था. SDM सदर ने अब्दुल्लाह आज़म द्वारा कराए गए बैनामों की जांच की थी. जांच में स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया. अब्दुल्लाह आज़म ने आवासीय दर की जगह कृषि दर से बैनामे कराए थे.
जिलाधिकारी की कोर्ट में यह मामला चल रहा था. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्दुल्लाह आज़म पर 3 करोड़ 71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना जमा करने तक अब्दुल्लाह आज़म को 1.5% प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देना होगा. बता दें कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजायाफ्ता होने के बाद अबुद्ल्ला जैम हरदोई जेल में बंद थे. अभी पिछले दिनों ही वे जमानत पर जेल से बाहर आए है. जेल से बाहर आते ही अब उनपर स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया.