चंडीगढ़ समाचार : पंजाब सरकार की ओर से लॉकडाउन 5.0 के पहले चरण के दौरान दी जाने वाली विभिन्न रियायतों की घोषणा कर दी गई। इसके तहत राज्य में 8 जून (सोमवार) से शापिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा शनिवार को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शापिंग मॉल में कपड़ों के ट्रायल रूम के इस्तेमाल की पाबंदी रहेगी और धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को प्रसाद नहीं मिल सकेगा।
राज्य सरकार इन रियायतों की 15 जून को समीक्षा करेगी, जिसके बाद नियमों में कुछ ओर ढील दी जा सकती है। धार्मिक स्थलों समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निजी और सार्वजनिक वाहनों को सुबह पांच से रात नौ बजे तक चलाने की अनुमित भी राज्य सरकार ने दे दी है।