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Saturday, December 21, 2024

ये 12 डॉक्‍यूमेंट दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट, कोई नहीं रोक पाएगा मतदान से

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चुनाव आयोग की तरफ से आज महाराष्‍ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया. झारखंड की 81 सीटों पर दो चरणों में तो महाराष्‍ट्र की 288 सीटों पर केवल एक चरण में ही मतदान कराया जाएगा. झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी, जबकि महाराष्‍ट्र में 20 नवंबर को मतदान तो 23 नवंबर को मतगणना होगी. इसके साथ ही देशभर में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है. 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे. इसमें नांदेड़ और वायनाड लोकसभा सीट शामिल हैं.

ऐसे में जहां चुनाव आयोग की तरफ से मतदान प्रकिया को पूरा कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वहीं आम आदमी ने भी लोकतंत्र में अपनी सबसे बड़ी ताकत मतदान करने की तैयारी कर ली है.. वोटिंग के दिन कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि वैलिड या संबंधित डॉक्‍यूमेंट न होने की वजह से मतदाता को वोट डालने से रोक दिया जाता है या उन्‍हें मतदान केंद्रों में भी जाने की इजाजत नहीं दी जाती… तो ऐसे में हम आपको उन 12 पहचान संबंधी डॉक्‍यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके जरिये आप वोट डाल सकते हैं. अगर आपके पास ये दस्‍तावेज मौजूद हैं, तो कोई भी चुनाव अधिकारी आपको वोट डालने से नहीं रोक सकता.

मतदान केन्द्रों पर पहचान के लिए वोटर अपने EPIC या आयोग द्वारा अप्रूव्‍ड ये पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखा सकते हैं..
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
4. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड
7. NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11. सांसदों/विधायकों/विधानसभा सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और
12. विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (UDID) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

FIRST PUBLISHED : October 15, 2024, 17:41 IST



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