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Friday, December 27, 2024

ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लागू होता है MV Act … इंश्योरेंस भी जरूरी, आज ही करें नंबर के लिए अप्लाई

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शाहजहांपुर: नवंबर के महीने को यातायात माह के तौर पर मनाया जाता है. महीने भर पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह जानकारी नहीं है कि ट्रैक्टर- ट्राली जिसका इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया जाता है. उन पर भी यातायात के कई नियम लागू होते हैं. अन्य वाहनों की तरह ट्रॉली का भी बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. उसके बावजूद लोग इस नियम को तोड़ते हैं और बिना पंजीकरण के ट्रॉली का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं. जो पूरी तरह से गैर कानूनी है.

उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर का पंजीकरण कृषि कार्य के लिए कराया जाता है, लेकिन किसान ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली जोड़कर कमर्शियल इस्तेमाल करने लग जाते हैं. ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर और ट्राली का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. ट्रॉली पर भी मोटर व्हीकल अधिनियम लागू होता है. ट्रॉली का बाकायदा फिटनेस, रोड टैक्स और परमिट के साथ-साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉट किया जाता है.

क्या है पूरा नियम?
ट्रॉली का पंजीकरण कराने के लिए फिटनेस, टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद जरूरी है. ट्रॉली का पंजीकरण ट्रक की तरह किया जाता है. इसमें 242 रुपए प्रति टन के हिसाब से टैक्स जमा करना होता है. जितने टन में ट्राली पास होती है, उसी हिसाब से टैक्स जमा करने के बाद पंजीकरण किया जाता है. पंजीकरण कराने के बाद पंजीकरण नंबर जारी कर दिया जाता है. लेकिन अगर बिना पंजीकरण नंबर के ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह पूरी तरह से गैरकानूनी है और दंडनीय अपराध है.

शाहजहांपुर में नहीं है अधिकृत निर्माता 
ट्राली का निर्माण भी केवल अधिकृत निर्माता फर्म ही कर सकती है. अधिकृत निर्माता फॉर्म से तैयार की हुई ट्राली का ही पंजीकरण कराया जा सकता है लेकिन शाहजहांपुर में कोई भी अधिकृत फर्म नहीं है. जिले में एक भी ट्रॉली पंजीकृत नहीं है. समय-समय पर अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. कई ट्रैक्टर-ट्राली सीज भी किया जा चुके हैं.

सवारी ढोने पर है भारी जुर्माना
ट्रैक्टर ट्राली से अगर कृषि कार्य के अलावा सवारियां ढोने का काम किया जाता है तो 2200 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से ट्रैक्टर मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा. किसी भी अनाधिकृत वाहन से सवारियों को नहीं ढोया जा सकता. जो मानव जीवन को खतरे में डालता है.

Tags: Agriculture, Local18, Shahjahanpur News, Uttar Pradesh News Hindi



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