जौनपुर. अटाला मस्जिद बनाम अटाला मंदिर सुनवाई का मामले को लेकर कल मंगलवार को आदेश आने की उम्मीद है. इस मामले में वकील अजय सिंह ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के जज आज छुट्टी पर थे इसलिए अब कल मामले में आदेश आ सकता है. दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से अटाला मस्जिद को प्राचीन अटाला देवी मंदिर बताते हुए पूजा और कीर्तन का अधिकार देने की मांग को लेकर वाद दाखिल किया गया था. इस मामले में 22 अगस्त को भी सुनवाई हुई थी. यह वाद पोषणीय है या नहीं और इसके क्षेत्राधिकार को लेकर कोर्ट को आज आदेश देना था.
आगरा के वकील अजय सिंह ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि अटाला मस्जिद केस में पोषणीयता पर आदेश कल आने की संभावना है. यह जौनपुर सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन में विचाराधीन मामला है. आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के केस अटाला मस्जिद केस में पोषणीयता पर आदेश को लेकर उत्सुकता है और सोमवार को यह आदेश नहीं आ सका है.
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केस में पोषणीयता व क्षेत्राधिकार पर बहस पूरी हो चुकी
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि अटाला माता मंदिर केस में पोषणीयता व क्षेत्राधिकार पर बहस पूरी हो चुकी है. माननीय न्यायालय ने पोषणीयता व क्षेत्राधिकार पर आदेश की तिथि 2 सितंबर नियत की थी किंतु माननीय न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण आदेश कल आने की संभावना है. वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने केस में वर्तमान में जौनपुर शहर में मोहल्ला रिजवी खान में स्थित अटाला मस्जिद को ही राजा जयचंद्र राठौर द्वारा निर्मित अटाला माता मंदिर का भवन बताया है.
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वकील का दावा, मंदिर होने के पर्याप्त प्रमाण, ट्रायल में करेंगे सिद्ध
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पास पर्याप्त प्रमाण है जिनसे साबित होता है कि अटाला मस्जिद ही अटाला माता मंदिर का भवन है जिसे वह ट्रायल में सिद्ध कर देंगे. आज जौनपुर न्यायालय परिसर में आदेश की प्रतीक्षा में हिन्दू पक्ष के आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट प्रदेश सचिव अनिमेष सिंह, सदस्य प्रीतम सिंह, अधिवक्ता विनीत त्रिपाठी व अधिवक्ता सूर्या परमार मौजूद रहे.
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FIRST PUBLISHED : September 2, 2024, 16:50 IST