गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के एक विधायक पर दलित महिला से बलात्कार और आपराधिक धमकी देने के मामले में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश पर की है।
गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक पर दलित महिला से बलात्कार और आपराधिक धमकी देने के मामले में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश पर की है।
एफआईआर के अनुसार, आरोपी गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा के मौजूदा विधायक गजेंद्र सिंह परमार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है क्योंकि पीड़िता एक दलित है। कथित घटना जुलाई 2020 में हुई थी।
गांधीनगर के सेक्टर 21 थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 376 (बलात्कार की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी की सजा) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।
कुछ दिन पहले गुजरात हाईकोर्ट ने विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ पीड़ित महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करने पर गुजरात पुलिस से सवाल-जवाब किए थे। परमार साबरकांठा जिले की प्रांतीज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं।
शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, विधायक परमार ने 30 जुलाई 2020 को उसे विधायक आवास में बुलाया था और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि विधायक बाद में उसके फोन कॉल को भी नजरअंदाज करने लगे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक बार विधायक ने उसका फोन उठाया और जातिसूचक टिप्पणी करते हुए उसे धमकी दी कि यदि उसने इस संबंध में किसी से कोई भी बात की तो वह उसका अपहरण करवा देंगे और उसे परेशान करेंगे।
इसके बाद महिला ने 2021 में हाईकोर्ट का रुख किया और पुलिस को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।