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Thursday, November 21, 2024

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की मतगणना की तारीख तय, कॉलेजों में 24 नवंबर को होगी गिनती

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नई दिल्ली:

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2024-25 की मतगणना 25 नवंबर को होगी. यह जानकारी डूसू चुनाव 2024-25 के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. सत्यपाल सिंह ने दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 26 नवंबर, 2024 को या उससे पहले मतगणना करने का निर्देश दिया है, बशर्ते कि सभी खामियों को दूर कर लिया जाए. प्रो. सत्यपाल सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सभी स्थानों की सफाई स्वयं करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सर्वेक्षण में पाया गया है कि कुछ स्थानों पर पोस्टर, बैनर, होडिंग से फैली गंदगी की अभी पूरी तरह सफाई नहीं हुई है.

मतगणना का समय और स्थान

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के लिए मतों की गिनती सुबह 08:00 बजे उत्तरी परिसर में वनस्पति विज्ञान विभाग के सामने, कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगी. सभी कॉलेजों/विभागों/संस्थानों/केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कॉलेजों/विभागों/संस्थानों/केंद्रों के मतों की गिनती रविवार, 24 नवंबर, 2024 को करें.

मतगणना के निर्देश

सुबह के कॉलेजों/विभागों/संस्थानों/केंद्रों को सुबह 08:00 बजे से और शाम के कॉलेजों/विभागों/संस्थानों/केंद्रों को दोपहर 02:00 बजे से मतगणना शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

मतगणना पर क्यों लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव की मतगणना पर 26 सितंबर को ही अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. इसके 28 अक्टूबर तक रोक लगाने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया है. इस फैसले के पीछे की वजह 21 उम्मीदवारों द्वारा शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने और गंदगी फैलाने का आरोप है. कोर्ट ने इन उम्मीदवारों को दीवारों की सफाई का खर्च भी उठाने का निर्देश दिया है.

डूसू चुनाव में 35.21% मतदान हुआ था, लेकिन वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई है. यह फैसला उम्मीदवारों की ओर से शहर की स्वच्छता के प्रति लापरवाही के कारण लिया गया है.

  • 21 उम्मीदवारों को शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने और गंदगी फैलाने के आरोप में तलब किया गया है.
  • कोर्ट ने दीवारों की सफाई का खर्च भी इन्हीं प्रत्याशियों को उठाने का निर्देश दिया है.
  • डूसू चुनाव में 35.21% मतदान हुआ था.
  • वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई थी.
  • 11 नवंबर को हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की चुनाव समिति को सह शर्त 26 नवंबर तक मतगणना का कार्य पूरा करने का आदेश जारी कर दिया था.

 




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