नई दिल्ली4 मिनट पहले
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कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। (फाइल)
दिल्ली हाईकोर्ट में टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने 13 मार्च को कांग्रेस के बैंक खातों पर IT एक्शन को रोकने की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छेड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है।
दरअसल, कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तन्खा ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी। लेकिन 8 मार्च इसे खारिज कर दिया गया था।
इसके खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर 12 मार्च को सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस ने कोर्ट में कहा था कि अगर इनकम टैक्स की कार्रवाई को नहीं रोका गया तो पार्टी आर्थिक मुसीबत में पड़ जाएगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और आज फैसला सुनाते हुए कहा- हम याचिका खारिज करते हैं, क्योंकि हमें ट्रिब्यूनल के फैसले में कोई खामी नहीं लग रही।
माकन ने यह बयान 13 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था।
ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद माकन ने कहा था- यह आदेश लोकतंत्र पर हमला
अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा था कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर इसके लिए लोकसभा चुनावों का समय चुना है। कांग्रेस के फंड को रोकना लोकतंत्र पर हमला है क्योंकि यह चुनावों से ठीक पहले आया है। ऐसी हालत में कोई निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकता है, जब आयकर अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खातों से 270 करोड़ रुपए का अमाउंट जब्त कर लिया है।
तन्खा की अपीलेट ट्रिब्यूनल में दलील- अगर रोक नहीं लगाई, तो पार्टी वित्तीय संकट में होगी
कांग्रेस कानूनी सेल हेड विवेक तन्खा ने कहा कि हमें इस समय एक सुरक्षा आदेश की जरूरत है। पार्टियां और चुनाव आते-जाते रहेंगे लेकिन राजस्व सरकार का एक विभाग है। भारत को कानून के अनुसार चलना होगा। अगर केवल एक ही पार्टी होगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? अगर रोक नहीं लगाई, तो चुनाव से पहले पार्टी वित्तीय संकट में होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि- हम इंकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश से निराश हैं। तन्खा बोले- उन्होंने 20% जुर्माने के भुगतान पर राहत देने में अपनी पिछली परंपरा का पालन नहीं किया है और वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी को, जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है।
कांग्रेस ने जुर्माना लगाने को टैक्स टेररिज्म कहा था
कांग्रेस ने पहले आयकर अधिकारियों के फैसले को कर आतंकवाद (टैक्स टेररिज्म) बताया था। जो आम चुनाव से पहले केवल प्रमुख विपक्षी दल के फंड को कमजोर करने के लिए किया गया था। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि आयकर विभाग ने उसके बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए निकाले हैं। कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि उसके 205 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं।
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