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Hansika Motwani News: एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी भाबी मुस्कान नैंसी जेम्स द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है.
हंसिका की भाबी भी एक्ट्रेस हैं. (फोटो साभार: Instagram@ihansika)
हाइलाइट्स
- हंसिका ने भाबी की एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की.
- हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को अगली सुनवाई तय की.
- हंसिका ने सभी आरोपों को खारिज किया.
नई दिल्ली: एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. एक्ट्रेस की भाबी मुस्कान नैंसी जेम्स ने उनके और उनकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसे उन्होंने रद्द करने की मांग की है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार 3 अप्रैल को हंसिका मोटवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया.
हंसिका मोटवानी ने अपनी भाबी धारा 498ए के तहत दर्ज केस को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं. जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की पीठ ने गुरुवार 3 अप्रैल को याचिका पर नोटिस जारी किया और केस पर अगली सुनवाई 3 जुलाई के लिए तय की. हंसिका मोटवानी ने अपनी याचिका में सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके भाई और जेम्स के बीच 2021 से ही मतभेद चल रहे थे और 2022 में आपसी बातचीत के जरिये तलाक पर मसला सुलझा लिया था. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मुस्कान ने एफआईआर को मीडिया के साथ शेयर करके उन्हें और उनकी मां को बदनाम करने की कोशिश की है.
हंसिका मोटवानी के भाई पर घरेलू हिंसा का लगाया था आरोप
एक्ट्रेस हंसिका की भाबी मुस्कान नैंसी एक टेलीविजन एक्ट्रेस हैं. उन्होंने साल 2020 में हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी से शादी की थी और 2022 से अलग रह रही हैं. उन्होंने अपनी शिकायत में प्रशांत मोटवानी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिससे वे ‘बेल्स पाल्सी’ नाम की समस्या से पीड़ित हो गई थीं जो चेहरे के लकवे का कारण है. उन्होंने आरोप लगाया कि हंसिका और उनकी मां ने उनकी शादी में दखल दिया, जिससे उनकी शादी टूट गई.
एफआईआर में की हंसिका को घेरने की कोशिश
मुस्कान ने एफआईआर में आरोप लगाया गया कि हंसिका ने रोका और शादी समारोह के दौरान महंगी घड़ियां, विदेशी फल और सूखे मेवे उपहार के रूप में मांगे. मुस्कान ने यह भी दावा किया कि उन पर फ्लैट बेचने और उदयपुर में मैरिज वेन्यू के लिए 20 लाख रुपये देने का दबाव भी डाला. हंसिका की भाबी ने आईपीसी की धारा 498ए, 323, 504, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी.