बरेलीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी में मदरसा एक्ट को बरकरार रखने के पक्ष में फैसला सुनाया. इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का पहला रिएक्शन सामने आया. मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है और कोर्ट ने सही इंसाफ किया है. अब मदरसों का वजूद बना रहेगा और कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से मदरसे के लोग परेशान थे, डर था कि कहीं मदरसे पर प्रतिबंध न लग जाए.
उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है. कोर्ट ने सही इंसाफ किया है . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों पर प्रतिबंध लगा दिया था. मदरसों के खिलाफ फैसला दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में मदरसा कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान के मदरसों में हक में फैसला दिया है.
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मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि, अब मदरसों का वजूद बना रहेगा और कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि इसकी देखरेख की जाए और यहां बेहतर शिक्षा दी जाए. अगर ऐसा हुआ तो मदरसों में सुधार होगा. लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के समय के बाद मदरसे के लोग परेशान थे. उनको लग रहा था कि कहीं मदरसे से बंद ना हो जाएं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसा से जुड़े हजारों लाखों लोग खुशी मना रहे हैं.
गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी मदरसा एक्ट को बरकरार रखने के पक्ष में फैसला दिया. इसके साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ नहीं है. इसे रद्द करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों का संचालन कर सकती है. इसी साल मार्च में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
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FIRST PUBLISHED : November 5, 2024, 13:19 IST