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Tuesday, November 26, 2024

गर्भ में क्‍या है? जानने के लिए हंसिए से चीरा था पत्‍नी का पेट, अब मिली ये सजा

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बदायूं. अपनी 8 माह की गर्भवती पत्‍नी का पेट चीरने वाले हैवान पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पति पन्‍नालाल की पहले ही 5 बेटियां थीं. थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के नेगपुर में 19 सितंबर 2020 को अपनी पत्नी अनीता का उसके पति पन्नालाल ने दराती से पेट चीर दिया था. वह यह जानना चाहता था कि पेट में बेटा या बेटी. इस बात को लेकर वह अनीता से मारपीट किया करता था. पेट को फाड़ देने के कारण गर्भस्‍थ शिशु की मौत हो गई थी. वहीं अनीता को बहुत मुश्किल से बचाया जा सका था. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.

बेटे की चाह में पति ने अपनी पत्नी को गर्भ में पल रहे बेटे को देखने के लिए पत्नी का पेट चीर दिया था इसके बाद गंभीर हालत में पड़ोसियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था इस मामले में पत्नी को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया था जहां इलाज के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे को नहीं बचाया जा सका. इस मामले में लगातार चल रही सुनवाई के बाद मायके वालों की पर भी के चलते पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. स्पेशल कोर्ट ने महिला अपराध के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने चार साल पुराने मामले में दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

छठीं बार गर्भवती थी पत्‍नी, 8 महीने में पति ने उठाया खौफनाक कदम
पन्नालाल के पांच बेटियां पैदा हो चुकी थी और आए दिन बेटे की चाहत में पत्नी से झगड़ा और मारपीट करता था. जब छठी बार पत्नी अनीता गर्भवती हुई तो 8 महीने की गर्भवती अनीता के पेट में पल रहे बच्चे को देखने के लिए उसके पति पन्नालाल ने पेट चीर दिया. पेट में पल रहे बच्चे को देखना चाह रहा था कि आखिर लड़का है या लड़की. 19 सितंबर 2020 को करीब 3 बजे पन्नालाल ने पेट काटकर बच्चे को देखना चाहा और वह गंभीर हालत में खून से लथपथ हो गई. वहीं बच्चियों ने पिता को पेट चीरते हुए देखा और शोर मचा दिया था. इसके बाद गंभीर हालत में अनीता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

मां की जान तो बच गई, लेकिन गर्भस्‍थ बेटे की मौत हो गई थी 
गंभीर हालत में अनीता को सेंटर रेफर किया गया जहां अनीता की तो जान बच गई मगर पेट में पल रहे बेटे की मौत हो गई. इस मामले में अनीता के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. लगभग 4 साल के बाद इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और 307 के मामले में आजीवन कारावास और 50000 का जुर्माना लगाया है. वहीं, इस मामले में पुलिस ने पति को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया था और उससे दराती भी बरामद करी थी. अनीता की शादी 22 साल पहले नेकपुर निवासी पन्नालाल के साथ हुई थी.

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