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Tuesday, April 1, 2025

तोते को किया कैद तो होगी जेल, अलीगढ़ के फारेस्ट अधिकारी ने बताया रूल

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अगर आपको भी तोता पालने का है शौक, तो हो जाएं सावधान, खानी पड़ सकती है जेल की हवा

अलीगढ़. भारत में कई घरों में तोते पाले जाते हैं. लोग छोटे से तोते को घर लाकर उसे बोलना सिखाते हैं. तोता भी बचपन से अपने मालिक के घर पर बोले जाने वाले शब्द सीख लेता है और दिनभर उसे ही रटता रहता है. आपने कई तोते को मिट्ठू, सीता राम आदि बोलते देखा होगा. कई बार तो तोते घर में बोली जाने वाली गालियां भी सीख लेते हैं और फिर उसे ही रटने लगते हैं. लोगों को तोते का घर में रखना कहीं से भी गलत नहीं लगता लेकिन तोते को पिंजरे में कैद रखना गलत है. ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है. इस बारे में हमने अधिक जानकारी के लिए अलीगढ़ के डिस्ट्रिक फॉरेस्ट ऑफिसर से बात की .

सीधे होगी 3 साल की जेल और लगेगा जुर्माना
अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट ऑफिसर नवीन प्रकाश सक्या ने बताया कि कुछ ऐसी प्रजाति के तोते हैं जिन्हें पालने पर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत और सेक्शन 9 के अंतर्गत यह एक अपराध है. सेक्शन 12 के अंतर्गत अगर पकड़े जाते हैं तो इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपये जुर्माना भी इसमें हो सकता है. ऐसे मामलों में तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है. आइये आपको बताते हैं कि कौन से तोते आपको जेल भिजवा सकते हैं.

वन विभाग के मुताबिक ज्यादातर घरों में इंडियन रिंगनेक पाला जाता है. ये नक़ल करने में एक्सपर्ट होते हैं और घरों में ये काफी बोलते हैं. भारत के कई घरों में ये तोता पाया जाता है लेकिन आपको बता दें कि इसे पालना बैन है. अगर सही से कार्रवाई की जाए तो भारत के कई घरों के लोग जेल में होंगे. इसके अलावा एलेक्जेंडर तोते, रेड ब्रेस्टेड तोते आदि भी बैन हैं. इन्हें बेचना और खरीदना दोनों ही बैन है. अगर आप भी तोता पालने की इच्छा रखते हैं तो सावधान हो जाएं और वन विभाग से परामर्श लेकर ही पालें.

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