Mathura News: अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद दुर्घटना का बीमा मिलता है. राज्य सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है. उत्तर प्रदेश राज्य आयकर विभाग के द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद यह बीमा होता है. GST विभाग के द्वारा प्रोपराइटर का दुर्घटना बीमा होता है.
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