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Saturday, September 14, 2024

लड़की से नंबर मांगना गलत तो है लेकिन यौन उत्पीड़न नहीं; गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस को ही सुनाया

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जस्टिस निरजर देसाई ने कहा, ‘हां, यह (नंबर मांगना) अनुचित हो सकता है, लेकिन कोर्ट का मानना है कि यदि आईपीसी की धारा 354 को देखा जाए तो यह यौन उत्पीड़न और इसके सजा के बारे में है।’



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