चेन्नई
मद्रास हाईकोर्ट ने किरण बेदी को हिदायत देते हुए कहा है कि आप बतौर पुड्डुचेरी की गवर्नर केंद्र शासित राज्य के काम में दखल देने का अधिकार नहीं रखती हैं। कोर्ट ने उन्हें राज्य के रोजाना के काम में दखल न देने के लिए कहा है। अदालत पुड्डुचेरी के सीएम वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच जारी सियासी घमासान और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नारायाणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रहीं हैं।
कोर्ट की टिप्पणी के बाद किरण बेदी ने कहा कि सीएम के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार जनता के लिए कम कर रही है। अभी हम फैसले की कॉपी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसे पढ़कर ही जवाब देंगे।उधर सीएम ने भी कहा है कि वे पहले जजमेंट पढेंगे फिर कोई प्रतिक्रिया देंगे। फरवरी में सीएम नारायाणसामी और उनके कैबिनेट ने किरण बेदी घर के बाहर धरना भी दिया था। नारायणसामी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि किरण बेदी कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं।
सीएम ने किरण बेदी की शिकायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की थी। सीएम का आरोप है कि किरण बेदी सरकारी कामों में निजी संस्थाओं को ज्यादा महत्त्व दे रही हैं। किरण बेदी के खिलाफ लगाए आरोपों का डीएमके और भाकपा भी सर्थन करते रहे हैं। बेदी ने इसी साल एक तस्वीर ट्वीट कर सीएम पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था- क्या यह कानूनी है मिस्टर सीएम? यदि कोई आम आदमी आपके कार्यालय के बाहर ऐसा करे तो कैसा लगेगा-आप पुलिस से क्या करने की अपेक्षा करते हैं? कृपया वही कीजिए। क्या स्थानीय पुलिस कार्रवाई करेगी?