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Friday, April 19, 2024

पति की हत्या करवाने वाली पत्नी सहित चार को उम्रकैद व 25 हजार का जुर्माना

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मानेसर

गोली मारकर अपने ही पति की हत्या करवाने वाली युवती सहित कुल 04 आरोपियों को माननीय अदालत ने उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला चार साल पुराना और जमीनी विवाद का था, जिसमें आरोपियों ने शिकोहपुर, गुरुग्राम के रहने वाले मोनू यादव की कुलाना हेलीमण्डी रोड पर गोली मारकर हत्या की थी।

29 अप्रैल 2015 को मोनू पुत्र श्री बलराज निवासी गांव शिकोहपुर, जिला गुरुग्राम अपनी माता को अपने मामा के घर गांव गुरावड़ा छोड़कर वापस शिकोहपुर आ रहा था। इसी दौरान कुलाना से हेलीमण्डी रोड पर अज्ञात युवकों द्वारा मोनू की गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया गया था। उक्त वारदात के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 176 दिनांक 29 अप्रैल को धारा 302, 201, 120बी भा.द.स. व 25-54-59 शस्त्र अधिनियम के तहत थाना पटौदी में मामला दर्ज किया गया था।

मामले में गुरुग्राम पुलिस ने वारदात को अन्जाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिनमें मृतक की पत्नी प्रियंका पुत्री रामफल निवासी कादीपुर, अरुण उर्फ बनिया, मुकेश उर्फ कालिया व ललित शामिल थे। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक मोनू अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और अपनी जमीन का अकेला वारिस भी था। मृतक मोनू की पत्नी ने जमीन को हथियाने के लालच में आकर अपने पति मोनू की हत्या करवा दी थी।

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