मुंबई समाचार : महाराष्ट्र में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने अथवा धूम्रपान करने वालों से महाराष्ट्र सरकार अब सख्ती से निपटेगी। सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने और कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रहे ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महामारी रोकथान कानून के तहत जारी गाइडलाइन में भी संशोधन किया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ मंत्री राजेश टोपने के मुताबिक पान और तंबाकू खाकर सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने वाले लोगों से अब आर्थिक जुर्माने के साथ ही सोशल सर्विस भी कराई जाएगी। टोपे ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने, थूकने और धूम्रपान करने पर पहले से राज्य में प्रतिबंध है, जिसका अब कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ऐसे लोगों पर जुर्माने का प्रावधान किया है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक पहली बार सार्वजनिक स्थान पर थूकने या धूम्रपान करने पर 1,000 रुपये जुर्माना और एक दिन की सोशल सर्विस की सजा दी जाएगी जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 3,000 रुपये जुर्माना और 3 दिन की सोशल सर्विस की सजा मिलेगी। तीसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना ओर 5 दिन की सोशल सर्विस की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस तरह के जुर्म में 6 महीने से दो साल तक की सजा भी मिल सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे में आम जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस गाइडलाइन में बदलाव किए हैं जो पूरे राज्य में लागू होंगे।