नई दिल्ली/चंडीगढ़
जेल विभाग के महानिदेशक के़ सेल्वराज ने कहा कि सभी जेल
अधीक्षकों को कोरोना को लेकर विशेष हिदायतें दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा
जारी की गई एडवाइजरी भी उन्हें भेजी गई है। सभी जेलों को सेनेटाइज करवाया गया है।
जेलों में मुलाकात बंद करवाई हुई है ताकि बाहर से संक्रमण का खतरा न रहे। उन्होंने
कहा कि एक बैरक के कैदी को दूसरे बैरक के कैदी से नहीं मिलने दिया जा रहा। जेलों
में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सेल्वराज ने कहा कि बहुत जरूरी
केसों में कोर्ट की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होती है। कैदियों/बंदियों
को जेल से बाहर लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। एक सवाल के जवाब में
महानिदेशक ने कहा कि जेलों से रिलीज किए गए कैदियों व बंदियों को उनके घर तक
पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं।
ऐसे में पुलिस के सहयोग से सभी को घरों तक पहुंचाया। हरियाणा की सभी जेलों में भी
क्वारंटाइन और आईसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश के 22 में से 19 जिलों में जेल
हैं। सभी जेलों में अस्पताल भी है और नियमित रूप से डॉक्टर भी आते हैं। कोरोना
वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों
व बंदियों में से छोटे-मोटे झगड़े वाले कैदियों/बंदियों को पैरोल व फरलो आदि पर
रिलीज करन के निर्देश दिए थे।
हरियाणा की जेलों से अभी तक 3817 लोगो को रिलीज किया जा चुका है। जेल
विभाग के महानिदेशक के़ सेल्वराज ने बुधवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि 1658 उन बंदियों को रिलीज किया गया है, जो अंडर-ट्रायल थे। इसी तरह से 2159 कैदियों
को भी रिलीज किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य की जेलों में 17 हजार 697 कैदी/बंदी हैं।
जेलों की कुल क्षमता 19 हजार 306 की है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा की 19 जेलों से रिलीज हुए 3817 कैदी
